- गोवा सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 2 अगस्त तक बढ़ाया है. 50 फीसदी क्षमता से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक तक बार और रेस्तरां खोलने की अनुमति दी गई है. 50 फीसदी क्षमता के साथ इनडोर जिम खोलने की भी अनुमति है.
पणजीः गोवा सरकार ने कोरोना को लेकर राज्य में लागू कर्फ्यू को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा में पहली बार 9 मई को कर्फ्यू लगाया गया था, तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है. हालांकि सरकार ने तब से राज्य में लोगों और व्यवसायों के लिए कई तरह की छूट दी हैं.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को ट्वीट करके कर्फ्यू को 2 अगस्त तक बढाने की जानकारी दी. गोवा में रविवार को संक्रमण के 75 नए मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हुई. दक्षिण गोवा जिला प्रशासन ने सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस कर्फ्यू के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं.
इन चीजों/गतिविधियां की कर्फ्यू के दौरान अनुमति
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- दवा की दुकानों और दवाओं से संबंधित एक्टिविटी.
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- 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक तक बार और रेस्तरां खोलने की अनुमति. 50% क्षमता के साथ इनडोर जिम खोलने की अनुमति.
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- बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स.
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- बैंक, बीमा, कस्टम क्लीरिएंस, एटीएम आदि.
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- कोविड नियमों के पालन के साथ अधिकतम 15 व्यक्तियों की संख्या के साथ धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति.
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- सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं/संस्थान चालू रहेंगे.
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- सभी उद्योग/कारखाने और संबंधित गतिविधियां.
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- केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय.
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- बिजली उत्पादन, डाक और कूरियर कार्यालयों और संबंधित गतिविधियां, एलपीजी सिलेंडर सेवाएं.
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- इनहाउस गेस्ट, रेजिडेंट,कर्मचारियों के लिए होटल और हॉस्पिटैलिटी.
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं और अन्य संबंधित गतिविधियां.