प्रयागराज(हि.स.)। पंजाब की जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एमपी/ एमलए की विशेष अदालत ने माफिया मुख्तार अंसार के मामले में कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की गवाही को स्थगित करके पेश होने का आदेश दिया है। वहीं माफिया के वकील ने कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंसिंग से गवाही दर्ज कराने की मांग की थी परंतु अदालत ने इस अस्वीकार कर दिया है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाजीपुर एवं प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है। वहीं बृजेश सिंह के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज व अभिषेक त्रिपाठी के तर्कों को कोर्ट ने अनसुना कर दिया दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के अनुसार गवाहों की उचित सुरक्षा प्रयागराज व गाजीपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक करेंगे, गवाही दर्ज किए जाने के लिए पत्रावली 3 फरवरी 2021 को पेश करने का आदेश दिया है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में वर्ष 2001 में बृजेश सिंह व अन्य के विरुद्ध कातिलाना हमला करने और हत्या करने का है। जिसे मुख़्तार अंसारी ने दजऱ् कराया था। अंसारी ने आरोप लगाया गया था कि हमले में मोहम्मदाबाद (गाजीपुर) में बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने गैंग के साथ उस पर एके-47 से घात लगाकर हमला किया।