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- चंडीगढ़ (हांडा): पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) की तरफ से गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हुई पटीशन पर गुरूवार को सुनवाई होगी। खैहरा की तरफ से दाखिल की गई पटीशन में उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया गया है। खैहरा को ई.डी. ने मनी लांडरिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है, जिसे खैहरा ने राजनीतिक रंजिश का नतीजा बताते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।