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नेशनल डेस्क: कोलकाता की एक अदालत ने अभिनेत्री व तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां और शहर के व्यवसायी निखिल जैन के बीच तुर्की में हुई शादी को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया। जैन ने यहां अलीपुर अदालत के समक्ष एक वाद (litigation) दायर किया, जिसमें यह कहा गया था कि उनके और नुसरत की शादी नहीं हुई है। अलीपुर की द्वितीय अदालत के सिविल न्यायाधीश एस रॉय ने मंगलवार को आदेश में कहा कि यह घोषित किया जाता है कि तुर्की के बोडरम में वादी और प्रतिवादी के बीच 19 जून 2019 को हुई कथित शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है।