पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य में अमीन के 1767 रिक्त पदों पर बहाली के लिए 20 जनवरी, 2020 को निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता राम बाबू आज़ाद व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर जस्टिस पी बी बजन्थरी ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस विज्ञापन को रद्द कर तीन महीने के भीतर अमीन के रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करें।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार व रितिका राणी ने कोर्ट को बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। श्री कुमार ने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल, 2013 के अनुसार उम्मीदवार +2 उत्तीर्ण होने के साथ अमानत की डिग्री या आई टी आई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए।
राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता रखी थी, उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र +2 ही उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त हैं। उम्मीद्वारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने मंगलवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे अमीनो के रिक्त 1767 पर बहाली के लिए तीन माह में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश भी दिया है।