पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
जहानाबाद। शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार शिक्षक इंद्रजीत राय के सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के उपरांत पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने भादवि की धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत क्रमशः आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया।
इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 363 व 365 में तीन-तीन साल का कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड भुगतान करने का निर्देश दिया है। जबकि भादवि की धारा 506 के तहत एक साल का कठोर कारावास एव पांच-पांच हजार रूपये अर्थ दंड भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ हीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए 50 हजार मुआवजा राशि के तौर पर देने का निर्देश दिया है।
उपरोक्त आशय की जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में बराबर पर्यटन थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता के पिता ने इंद्रजीत राय को नामजद कर बराबर पर्यटन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी इंद्रजीत राम से दो-तीन वर्ष पूर्व से ट्यूशन पढ़ती थी। उसी ने मेरे बेटी के साथ सात मई 2020 को जबरदस्ती दुष्कर्म किया एवं उसे गायब कर दिया। इस मामले में अभियोजन के तरफ से नौ गवाह पेश किए गए थे।