पटना

बिहारशरीफ: पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने मद्य निषेध सहित विकास योजनाओं की समीक्षा की


  • जिले में शराब बरामदगी से संबंधित विभिन्न थानों में दर्ज हुआ है 10948 मुकदमा
  • प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा नीरा के अलावे ताड़ी की बिक्री करने वालों पर करें कार्रवाई
  • पर्व त्योहारों में विधि व्यवस्था तथा हर घर नल-जल योजना की भी हुई समीक्षा
  • केंद्रीय प्रक्षेत्र पटना के आईजी ने भी बैठक में लिया हिस्सा
  • नालंदा में 13 पदाधिकारियों को उत्पाद अधिनियम के तहत दी गयी विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति

बिहारशरीफ। मद्य निषेध अधिनियम के तहत जिले के न्यायालय में 8674 केस निबंधित है। इनमें से 5643 मुकदमे में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। मद्य निषेध संबंधित वादों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए उत्पाद विभाग द्वारा एक विभागीय तिथि, एक विशेष उत्पाद लोक अभियोजक के साथ एक अन्य अभियोजक द्वारा फिलहाल अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है। अभियोजन में तेजी लाने के लिए एक अतिरिक्त लोक अभियोजक की सेवा के लिए उत्पाद विभाग प्रस्ताव भेजा गया है। यह जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त पटना कुमार रवि द्वारा मद्य निषेध एवं अन्य बिंदुओं के संबंध में की गयी समीक्षा बैठक में नालंदा के जिलाधिकारी द्वारा दी गयी। डीएम  ने यह भी बताया कि जिले में शराब बरामदगी से संबंधित कुल 10948 केस जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हुए है।

प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी लोक अभियोजकों को गवाहों की उपस्थिति, आवश्यक दस्तावेजों को केस फाइल में संलग्न कराने आदि के लिए विशेष पहल करने का निर्देश दिया। सभी लोक अभियोजकों के लिए अभियोजन के दृष्टिकोण से मासिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। कमिश्नर ने सभी एसडीओ को भी मद्य निषेध अधिनियम के तहत न्यायालय में संचालित मामले में अभियोजन की स्थिति की निरंतर समीक्षा करने का निर्देश दिया।

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 37 के अंतर्गत शराब के उपयोग हेतु शास्ति का विचरण करने की शक्ति विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी को दी गयी है। इसके तहत नालंदा जिले में 13 पदाधिकारियों को इस अधिनियम के तहत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान की गयी है।

प्रमंडलीय आयुक्त ने नीरा के उत्पादन एवं बिक्री को बढ़ावा के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करने को कहा। ताड़ के पेड़ से नीरा की जगह अवैध रूप से ताड़ी का उत्पादन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। गंगाजल उद्धव एवं आपूर्ति योजना के तहत राजगीर जू सफारी एवं नेचर सफारी को भी जलापूर्ति की जानी है। फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त होने के उपरांत इन स्थलों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा जायेगा। नल-जल योजना के तहत कनेक्शन से वंचित सभी हाउसहोल्ड को प्राथमिकता देते हुए कनेक्शन देने का निर्देश दिया।

आगामी त्योहारों के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर भी प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को कई आदेश दिया। छठ पूजा को लेकर घाटों की सफाई, रोशनी, बैरिकेटिंग, घाटों पर नाव एवं गोताखोर की व्यवस्था करने को कहा। बैठक में केंद्रीय प्रक्षेत्र पटना के पुलिस महानिरीक्षक राकेश राठी, नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर, नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा, आयुक्त के सचिव एस-एम- कैसर सुल्तान, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी पटना प्रमंडल सर्वनारायण यादव, बिहारशरीफ नगर निगम के नगर आयुक्त तरणजोत सिंह, उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव, बिहारशरीफ, राजगीर एवं हिलसा के एसडीओ, तीनों अनुमंडलों के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक के अलावे कई अभियंत्रण विभागों के कार्यपालक अभियंता के अलावे जिलास्तरीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे।