नोएडा, । नोएडा के सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर को गिराने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 28 अगस्त तक समय सीमा निर्धारित की है।
डिमोलिशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिल्डिंग गिराने की समय सीमा को तीन महीने के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षण विस्फोट से पता चला कि संरचना अनुमान से अधिक मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग गिराने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ाने पर सहमति जताई है।
उल्लेखनीय है कि सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर एपेक्स और सियान अब तक 22 मई को गिराना प्रस्तावित था, लेकिन मौके पर बचे काम के मद्देनजर ऐसा असंभव लग रहा था। जिसके बाद अब दोनों टावरों को गिराने की समय सीमा बढ़ाई गई है।