सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही सरकार ने भारत एनसीएपी के संबंध में सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियम), 1989 में एक नया नियम 126 ई जोड़ा है। वहीं, यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू कर दिया जाएगा।
क्या होंगे नियम?
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम गाड़ियों के विभिन्न सेगमेंट में हुए टेस्ट के आधार पर रेटिंग देगा जो उपभोक्ताओं को गाड़ियों के सुरक्षा स्तर को जानने में मदद करेगा। इसके टेस्टिंग सेगमेंट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP), चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज (SAT)को शामिल किया गया है।