- मुंबई,। घरेलू शेयर बाजारों एनएसई और बीएसई ने सूचीबद्ध कंपनियों के इंसाल्वेंसी मामलों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऐसे मामले में निवेशकों को आगाह किया जाएगा और कंपनी से जुड़ी सभी जानकारियां उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी।
दोनों शेयर बाजारों ने अपने बयान में कहा, ‘हाल में देखा गया है कि दिवालिया मामलों में कंपनियों की डीलिस्टिंग या मौजूदा इक्विटी शेयरों के राइट ऑफ/कैंसिलेशन के मामलों में मौजूदा शेयरधारकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। एनसीएलटी द्वारा आदेश सुनाए जाने और लिखित में आदेश आने के बीच कुछ समय का अंतर रहता है। इस दौरान कंपनियां जानकारी को दबाए रहती हैं और कुछ सीमित लोगों को ही जानकारी मिल पाती है, जिससे बाजार में अनिश्चितता का माहौल बनता है।’
नए दिशानिर्देशों के तहत फैसला सुनाए जाने के 30 मिनट के भीतर उसे शेयर बाजारों को देना होगा, जिसे एक्सचेंज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें निवेशकों के हित में कई अन्य प्रविधान भी किए गए हैं।