नई दिल्ली। केंद्रीय एजेंसी ईडी (ED) ने बीओआई (Bureau of Immigration) को कहा है कि वह बायजू के फाउंडर रवींद्रन (Byju Founder Raveendran) के खिलाफ एलओसी (Look Out Circular) जारी करें। इस निर्देश के बाद रवींद्रन देश छोड़कर बाहर नहीं जा पाएंगे।
करीब डेढ़ साल पहले ईडी कोच्चि कार्यालय ने भी रवेंन्द्रन के खिलाफ एलओसी जारी किया था। हालांकि, बाद में इस मामले को बैंगलूरू के ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि कथित तौर पर यह घटना इस शुक्रवार को होने वाली असाधारण आम बैठक (ईजीएम) से पहले हुआ है, जहां यह बताया गया था कि कुछ निवेशक रवींद्रन को उनके पद से हटाना चाह रहे थे।
बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था जिसमें बायजू के शेयरधारकों से अंतिम सुनवाई तक ईजीएम के दौरान कोई भी प्रस्ताव लागू नहीं करने को कहा गया था। यह आदेश बायजू द्वारा दायर एक याचिका पर था जिसमें अदालत से शेयरधारकों को ईजीएम आयोजित करने से रोकने की मांग की गई थी।
हालांकि अदालत ने ईजीएम पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन अंतिम सुनवाई तक किसी भी प्रस्ताव को स्थगित रखा है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को करेगी।
बायजू के सामने जिन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है उनमें विदेशी मुद्रा उल्लंघन का आरोप भी शामिल है। ई़डी ने नवंबर 2023 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 9362.35 करोड़ रुपये के उल्लंघन के लिए बायजू को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
ईडी ने कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त विदेशी निवेश और कंपनी के व्यावसायिक आचरण के संबंध में विभिन्न शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की थी।