नयी दिल्ली, । केंद्र सरकार कोविड टीके से बचाव की खुराक के नियमों में ढील देने के लिए तैयार है, जिससे विदेश जाने वालों को गंतव्य देश के लिए निर्धारित नौ महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले ही छूट मिल जाएगी। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
सूत्रों ने कहा कि विदेशी यात्रियों के लिए एहतियाती खुराक (Precaution Dose) के मानदंडों में ढील देने का फैसला टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) की सिफारिशों पर आधारित है। सलाहकार पैनल ने सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा करने की आवश्यकता है, वे नौ महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले जिस देश की यात्रा कर रहे हैं, उसके अनुसार कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक (Precaution Dose) ले सकते हैं। अब तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जिन्होंने दूसरी खुराक के नौ महीने पूरे कर लिए हैं, वे एहतियाती खुराक (Precaution Dose) के लिए पात्र हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में रोजगार, व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं, विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, खेल आयोजनों में भाग लेने और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के लिए विदेश यात्रा करने वालों के लिए कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक की मांग के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।