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Delhi : हवाई यात्रियों के हक में बड़ा फैसला, अनाउंसमेंट न होने पर फ्लाइट छूटी तो विमानन कंपनी जिम्मेदार


नई दिल्ली, हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) ने उनके हक में बड़ा फैसला सुनाया है। अपने एक अहम फैसले में CDRC ने कहा कि अगर विमान को लेकर अनाउंसमेंट न होने पर यात्री की फ्लाइट छूट जाती है तो इसके लिए यात्री नहीं बल्कि विमानन कंपनी जिम्मेदार होगी।

दरअसल, दिल्ली से हैदराबाद जा रहे एक यात्री की फ्लाइट अनाउंसमेंट नहीं सुनाई देने की वजह से छूट गई है। इसके खिलाफ यात्रा ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने याचिका दायर कर इंसाफ की मांग की थी। अब जाकर इस पर उपभोक्ता (यात्री) के हक में फैसला आया है।

20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति का भी दिया आदेश

इतना ही नहीं विमान यात्री के हक में आयोग ने विमानन कंपनी को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से दिया गया है। यह फैसला शाहदरा स्थित हरदेवपुरी में रहने वाले विष्णु दत्त शर्मा की याचिका पर आया है।

इंडिगो विमानन कंपनी से जुड़ा है मामला

दिल्ली से हैदराबाद जा रहे यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने विमान के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन विमान जाने की उद्घोषणा कर कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण वह इंतजार ही करते रह गए और विमान चला गया। उपभोक्ता फोरम ने विमान कंपनी इंडिगो को इसके लिए 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने को निर्देशित किया है।

विष्णु दत्त शर्मा की याचिका पर आया फैसला

शाहदरा स्थित हरदेवपुरी में रहने वाले विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि उन्होंने सितंबर, 2018 में दिल्ली से हैदराबाद जाने के लिए तीन टिकट बुक कराए थे। यात्रा के लिए समय पर वह एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन अनाउंसमेंट न होने से उन्हें विमान जाने की जानकारी नहीं मिल पाई और उनकी फ्लाइट छूट गई थी। इसकी शिकायत उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से की। आयोग ने माना कि उद्घोषणा के जरिये सूचना न देने के लिए विमानन कंपनी जिम्मेदार है।