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Delhi: प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बुलाई बैठक, हो सकते हैं कई बड़े एलान


नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। वातावरण में चारों तरफ धुंध छाई हुई है। इस स्थिति पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल मंगलवार को दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आज बुधवार को सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है।

 

इस बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, राजस्व मंत्री आतिशी सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। समाचार एजेंसी एएनआई ने पर्यावरण मंत्री कार्यालय के हवाले से यह जानकारी दी है।

13 से 20 नवंबर तक लागू होनी है ऑड-ईवन योजना

बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू होने वाली ऑड-ईवन योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए आज एक तत्काल बैठक बुलाई है।

इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लागू करने के लिए बुलाई गई बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जिसमें परिवहन, राजस्व और अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीते सोमवार को ऑड-ईवन योजना की घोषणा की थी।

ऑड-ईवन योजना दिखावटी, इससे क्या फायदा हुआ: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन नीति पर भी मंगलवार को निशाना साधा और पूछा कि इससे कितना प्रदूषण कम होता है, इसका कोई आकलन किया गया है? कोर्ट ने योजना को दिखावटी कहा। इसकी जगह कोर्ट ने न्यायमित्र के सुझाव पर नारंगी स्टीकर की डीजल गाड़ियों को रोकने पर भी दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने बाहर के नंबरों की टैक्सियों का प्रवेश भी कुछ दिन के लिए रोकने का सुझाव दिया है।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह निगरानी करे कि खुले में कचरा न जलाया जाए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान दिए। दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्रदूषित हवा को सुधारने के लिए दीपावाली के बाद 13 नवंबर से दिल्ली में वाहनों की ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की है।

इस योजना का मतलब है कि एक दिन वे गाड़ियां चलेंगी, जिनकी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर आखिरी संख्या आड यानी विषम होगी और दूसरे दिन वे गाड़ियां चलेंगी, जिनका आखिरी नंबर इवन यानी सम होगा। मामले की सुनवाई में कोर्ट की मदद कर रहीं वकील न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने कहा कि दिल्ली में गाड़ियों में कलर स्टीकर जारी किए गए हैं।