नई दिल्ली, । बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के फैसले के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही में कथित हस्तक्षेप करने और सदन को बाधित करने के आरोप में विजेंद्र गुप्ता को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था। बीजेपी विधायक की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसका उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने किया। खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। बता दें कि बैठक के दौरान गुप्ता ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के बजट विवरण लीक करने के लिए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था।
इस पर गोयल ने जवाब दिया था, “नियमों के अनुसार ऐसा नोटिस तीन घंटे पहले दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इसे आज ही चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए।” ऐसा लगता है कि इसका मकसद हंगामा करना और सदन का समय बर्बाद करना है।”