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Delhi: 16 सप्ताह का गर्भ गिराने के लिए नाबालिग लड़की ने दाखिल की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई


नई दिल्ली, । दिल्ली हाईकोर्ट 14 साल की एक नाबालिग लड़की की याचिका पर सुनवाई करेगा। नाबालिग लड़की की यह याचिका 16 सप्ताह के गर्भ गिराने से जुड़ा है। 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपनी मां के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने याचिका में 16 सप्ताह के गर्भ का चिकित्सीय समापन चाहती है। 

बच्चे को पालने  के लिए तैयार नहीं लड़की

बता दें कि लड़की ने याचिका में बताया कि वह बच्चे को पालने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। नाबालिग एक अविवाहित लड़की है और उसके पास एक नाबालिग लड़के के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद गर्भ धारण कर लिया। अदालत बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

पुलिस में बिना रिपोर्ट के दाखिल की याचिका

लड़की की मां ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में गर्भपात कराने की मांग करने वाले अधिवक्ता अमित मिश्रा की मदद से याचिका दायर की है। खास बात है कि परिवार ने सामाजिक कलंक, बहिष्कार और उत्पीड़न के डर से पुलिस में बिना रिपोर्ट किए ही यह याचिका दाखिल की है। हालांकि, POCSO अधिनियम के तहत स्थानीय पुलिस को इस मामले की सूचना देना अनिवार्य है।

 

गर्भपात कराने पर है यह शर्त

बता दें कि यदि पंजीकृत चिकित्सक का मानता है कि महिला का जीवन गर्भ धारण करने से गंभीर खतरे में होगा तो, चिकित्सा गर्भापात गर्भावस्था अधिनियम 20 सप्ताह तक के गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। याचिका में यह भी कहा गया कि 6 जनवरी, 2023 की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार, इस लड़की में गर्भावस्था 15 सप्ताह और चार दिनों की है।