नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में जमानत देने से इनकार करने के लिए निचली अदालत के निर्णय को बीआरएस नेता के. कविता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कविता की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने हाल ही में कविता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राहत देने के लिए यह सही समय नहीं है। अदालत ने कहा था कि प्रथमदृष्टया आरोपित के खिलाफ रिकार्ड पर पर्याप्त सामग्री है। ऐसे में मौजूद सामग्री और आरोपित के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत इस स्तर पर याचिकाकर्ता के जमानत आवेदन को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है।
अदालत ने कहा था कि कविता के गवाहों को धमकाने के संबंध में उनके आचरण और इस आशंका को देखते हुए कि वह एक प्रभावशाली महिला होने के नाते मामले के अन्य गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं, वो इस स्तर पर जमानत पर रिहाई की हकदार नहीं हैं।