फिरोजाबाद, । फिरोजाबाद जिले में किशोरी और बालिका से दुष्कर्म करने के चार अलग-अलग मामले में दोषियों को पाक्सो अदालत ने कारावास की सजा सुनाई। इसे साथ ही अर्थदंड भी दिया गया है।
फैसला एक
उत्तर थाना में लिखवाई गई प्राथमिकी के अनुसार वादी की 15 वर्षीय पुत्री 14 नवंबर 2020 को घर से गायब हो गई थी। जांच में सामने आया कि पवन कुमार उर्फ गोलू निवासी नगला मिर्जा बड़ा किशोरी को अगवा कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) व एडीजे अवधेश कुमार सिंह ने मंगलवार को आरोपित पवन कुमार उर्फ गोलू को दोषी ठहराते हुए 20 साल का कारावास व 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसमें से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
फैसला दो
चार साल पहले शिकोहाबाद में बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 13 साल के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। शिकोहाबाद थाने में पीड़िता की मां द्वारा तीन मार्च 2018 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार दो मार्च की शाम को वह सब्जी खरीद कर आसफाबाद चौराहे से घर लौटी तो उसकी साढ़े पांच साल की बेटी घर पर नहीं मिली। उसे तलाश करने के दौरान पता चला कि उसकी बेटी को अर्जुन के साथ देखा गया था। वह पड़ोस में रहने वाले अर्जुन के घर जा रही थी, इस बीच उसे एक मकान से अपनी बेटी की चीख सुनाई पड़ी। वह कमरे में गई तो अर्जुन उनकी पुत्री को छोड़ कर भाग गया। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) व एडीजे संजय कुमार यादव ने अर्जुन को दोषी ठहराते हुए 13 वर्ष कारावास और अर्थदंड का फैसला सुनाया।
फैसला तीन
आठ जुलाई 2015 को जसराना थाने में दर्ज प्राथमिकी में वादी ने बताया कि उसकी भाभी अपने बच्चों के साथ ओमनगर शिकोहाबाद में उमेश शर्मा के मकान में किराए पर रहती थी। चार मई 2015 को वह गांव आई थी। इसका फायदा उठाते हुए मकान मालिक का बेटा गौरव शर्मा उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहलाफुसलाकर भगा ले गया। इसमें उमेश शर्मा, माधव,व गौरव के दोस्त सोनेश शर्मा निवासी शंभूनगर शिकोहाबाद और रवि कुमार निवासी बूढ़ा भरतरा सिरसागंज को नामजद कराया गया। विवेचक ने गौरव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि अपर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) व एडीजे अवधेश पांडेय ने गौरव को सात साल की सजा व आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
फैसला चार
दक्षिण थाने में एक मुहल्ले के निवासी वादी द्वारा तीन जनवरी 2014 को लिखवाई गई प्राथमिकी के अनुसार वादी की 14 वर्षीय बेटी को अरुण उर्फ अर्जुन निवासी हिमायूंपुर व उसका फुफेरा भाई भुवनेश निवासी टापा खुर्द भगा ले गए थे। दोनों के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने अरुण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) व एडीजे विजय कुमार आजाद ने अरुण को 11 साल की सजा और 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।