नई दिल्ली, । दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में नवीकरण कार्य में नियमों के कथित घोर उल्लंघन पर दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाले छह PWD अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई दंडात्मक कदम उठाने पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने कहा कि संपूर्ण मामले पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए इच्छुक है। ऐसे में अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।
अदालत ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब
17 अगस्त को अदालत ने अधिकारियों की याचिका पर नोटिस जारी किया था और सतर्कता निदेशक, सतर्कता और लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव के माध्यम से दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था।