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High Court : शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में हुई सुनवाई, हाई कोर्ट ने कहा- ईडी पर भरोसा नहीं


प्रयागराज। शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन तल्ख टिप्पणी की। तीनों जांच एजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी), एसएफआईओ तथा आर्थिक अपराध शाखा को फटकार लगाई। कहा कि ईडी पर भरोसा नहीं है।

 

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने श्रीराम राम की आपराधिक याचिका पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। गुरुवार को खंडपीठ ने विवेचना अधिकारी ईडी के सहायक निदेशक को रिकॉर्ड सहित तलब किया था। आर्थिक अपराध शाखा के महानिदेशक व प्रदेश के गृह सचिव को भी लचर विवेचना पर सफाई देने के लिए बुलाया था।

हाई कोर्ट ने माना है कि शाइन सिटी कंपनी की तरफ से किए गए 237 करोड़ से अधिक के फ्राड मामले में दर्ज 284 प्राथमिकी की विवेचना संतोषजनक नहीं है। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर विवेचना शुरू हुई लेकिन पिछले 16 माह में कोई प्रगति नहीं हुई। कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मुख्य अभियुक्त राशिद नसीम नेपाल में गिरफ्तारी के बाद छूटते ही दुबई भाग गया और वहीं से अपराध का संचालन कर रहा है। रेड कार्नर नोटिस के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका है। कोर्ट ने ही सीरियस फ्राड इंवेस्टीगेशन आफिस (एसएफआईओ) व ईडी को विवेचना सौंपी थी। प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा भी विवेचना में जुटी है।

सारे फ्राड 2018से 2021के बीच हुए हैं। इससे पहले कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को इस बात पर नाराजगी जताई थी कि अधिकारियों को अपराध का पता होने के बावजूद नसीम को दुबई में पासपोर्ट जारी कर दिया गया।

 

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने गुरुवार को कोर्ट को बताया था कि विवेचना अधिकारी सांवली प्रसाद अभियुक्तों से मिले पाए गए इसलिए उन्हें निलंबित किया गया किंतु हाई कोर्ट ने यह आदेश रद कर दिया। उन्हें आर्थिक अपराध शाखा में ही ज्वाइन कराया गया है।

 

अधिवक्ता एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि अभियुक्त अमिताभ श्रीवास्तव वाराणसी जेल में बंद था। बी वारंट पर लखनऊ लाया गया । उसने मोहनलाल गंज में रजिस्ट्रार आफिस में जाकर 30 हजार वर्गमीटर जमीन पूर्व मंत्री को बैनामा किया।

पुलिस की मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं था। निवेशक ऋषभ राज के अधिवक्ता ने खलीज टाइम्स अखबार प्रस्तुत कर बताया कि मुख्य अभियुक्त समारोहों में जा रहा है।