जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) देशद्रोह केस में कन्हैया कुमार समेत 10 आरोपी आज कोर्ट के सामने पेश हुए. सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने के पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्देश दिए है. इस दौरान उमर ख़ालिद के वक़ील ने कोर्टरूम में 10 मिनट बातचीत के लिए कोर्ट से वक़्त मांगा. कोर्ट ने बातचीत करने की इजाजत दी. अब 7 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी.
आरोपी आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईया रसूल, बशीर भट और बशारत अली को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था. उनको आज पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 हज़ार के मुचलके पर ज़मानत दी. कन्हैया कुमार, उमर ख़ालिद और अनिर्बान इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके है और ज़मानत पर है.
आपको बता दें कि जेएनयू में कथित तौर पर देशविरोधी नारेबाजी के मामले में पुलिस ने पिछले साल कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईया रसूल, बशीर भट और बशारत अली के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने का निर्देश दिया है.
क्या है मामला
जेएनयू देशद्रोह का मामला फरवरी 2016 का है. इस दिन जेएनयू में छात्रों का मजमा लगा था. इसी कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए जाने का आरोप है. इस मामले में तत्कालीन जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत कुल 10 लोग आरोपी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने पिछले साल चार्जशीट दाखिल की थी.
आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए/323/465/471/143/147/149/120बी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. इनमें 124ए यानी राजद्रोह, 149 यानी अवैध सभा का हिस्सा होना, 147 यानी दंगा करना और 120 बी यानी आपराधिक साजिश की धाराएं हैं. हालांकि, सभी आरोपी इन सभी आरोप को सिरे से नकारते रहे हैं.