नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में स्कूल-कालेज में हिजाब पर रोक मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले को एक छात्रा ने उस समय उठाया था जब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि एक छात्रा की ओर से वकील कामत ने आने वाली परीक्षाओं की दुहाई देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने इसपर कामत से कहा कि इसका परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है और साथ ही मामले को सनसनीखेज न बनाने का भी निर्देश दिया है।
कोर्ट ने होली के बाद सुनवाई की बात कही थी
बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने हालांकि कहा था कि वह इस मामले पर होली की छुट्टियों के बाद ही सुनवाई करेगा। कोर्ट का कहना था कि उसके पास अभी इससे और विशेष मामले लंबित है।