भागलपुर। चुनावी कवायद में संवेदनशील भागलपुर जिले में भी धारा 144 लागू है। ऐसे में अब आप यदि चुनावी कवायद के बीच लाठी-डंडे, तलवार या कोई अस्त्र-शस्त्र लेकर चल नहीं सकते। यदि ऐसा करते पुलिस ने देख लिया तो आपके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करेगी।
जुर्माना, बांड भरने जैसी कार्रवाई तो होगी ही यदि पकड़े जाने वाले का आपराधिक अतीत पाया गया तो जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।
लगाने पड़ सकते हैं कचहरी के चक्कर
पुलिस-प्रशासन के अधिकारी आपसे सवालों की छड़ी लगा सकते हैं कि आखिर आप लाठी-डंडा, तलवार, अस्त्र-शस्त्र लेकर घर से निकले ही क्यों हैं। यदि आप चलने-फिरने से लाचार हैं और तब आप डंडा लेकर कहीं भ्रमणशील हैं तो आपसे पुलिस आपको तत्काल आवाजाही करने देगी।
लेकिन किसी भी राजनीतिक दलों, गैर राजनीतिक दलों या किसी व्यक्ति या समूह के लिए लाठी-डंडे-तलवार आदि लेकर चल रहे हैं तो तय मानिए कि आपको कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे।
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बात बहुत मामूली है कि आपके हाथ में लाठी है, लेकिन आपके हाथ में लाठी का होना चुनावी मौसम में आपको थाने-कचहरी की चक्कर लगवा सकती है। जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह निषेधाज्ञा 26 अप्रैल तक पूरी तरह प्रभावित है। जिसके तहत तमाम तरह की कानूनी बंदिशें लगा दी गई है। एक साथ पांच लोग बिना प्रशासनिक अनुमति के एक जगह इकट्ठा तक नहीं हो सकते।
किनको मिलेगी पाबंदियों से छूट?
लाठी, डंडे, तलवार या किसी प्रकार के घातक अस्त्र या आग्नेयास्त्र लेकर सार्वजनिक जगहों पर आवाजाही नहीं कर सकते। लेकिन दिव्यांग, वृद्ध और सिख समुदाय के लोगों को लाठी-डंडे, कृपाण-कटार-तलवार के प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। उत्तेजक भाषण दिया तो खैर नहीं ऐसा कोई उत्तेजक भाषण कोई भी नहीं दे सकता, जिससे जनभावना आहत होती हो। पांच लोग एक साथ यहां तक की इकट्ठे भी नहीं हो सकते। ऐसा करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी।
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उत्तेजक भाषण दिया तो खैर नहीं
ऐसा उत्तेजकभाषण कोई भी नहीं दे सकता है, जिससे जनभावना आहत होती हों। पांच लोग यहां तक एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसा करने के लिए पूर्व प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी।
ऐसा करने पर हो जाएंगे दंडित, बढ़ जाएगी परेशानी
- किसी प्रत्याशी के आवास पर धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध है, ऐसा करने वालों के विरुद्ध पुलिस केस कर सकती है।
- तनाव पैदा करने वाला ऑडियो या वीडियो प्रसारित किया तो होंगे दंडित।
- किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
- किसी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान या संस्थान को जबरन बंद नहीं करा सकते।
- लाउडस्पीकर या डीजे का इस्तेमाल करने से पूर्व प्रशासनिक अनुमति लें।
- कोई भी दुकानदार पटाखा, गन पाउडर, पोटाश आदि नहीं बेच सकता।
- सड़क पर धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते।
- कोई भी सामान्य व्यक्ति ड्रोन उड़ा नहीं सकते।
- बोतल या डब्बे में पेट्रोल या डीजल दिया तो सख्त कार्रवाई।
- बिना अनुमति के राजनीतिक सभा कोई प्रत्याशी नहीं कर सकता।