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MCD Amendment Bill 2022: लोकसभा में दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 हुआ पारित


नई दिल्ली, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया है। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दो दिन पहले पेश किए गए संशोधित एमसीडी बिल पर बयान दिया है। MCD विधेयक 2022 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुसार बिल्कुल सही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीनों नगर निगम को संगठित कर फिर से एक दिल्ली नगर निगम का गठन किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश (यूनियन टेरिटरी ) है, इसलिए भारत सरकार को इससे संबंधित कोई भी कानून लाने का पूरा अधिकार है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा

लोक सभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह विधेयक संविधान के अनुसार है और यह पूरी तरह से एक संवैधानिक विधेयक है। चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए भारत सरकार को इससे संबंधित कोई भी कानून लाने का अधिकार है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘राज्यों के अधिकारों को लेकर बातचीत हो रही है। सीएम केजरीवाल भी यही बोलते हैं। मैं महाराष्ट्र, गुजरात या बंगाल के लिए ऐसा बिल नहीं ला सकता। राज्यों में न तो मैं और न ही केंद्र ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच अंतर नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि संविधान का फिर से अध्ययन करने की जरूरत है‌।

गृह मंत्री अमित शाह ने सदन से दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का आग्रह किया। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री शाह ने यह भी कहा कि यह एमसीडी विधेयक 2022 संविधान की धारा 239 एए के अनुसार संसद में निहित शक्तियों के अंतर्गत आता है।