नई दिल्ली। NCP case in SC एनसीपी में दोफाड़ के बाद असली और नकली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर राजनीति चरम पर है। चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताने के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने आज अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब तलब किया है।
चुनाव आयोग का आदेश जारी रहेगा
सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ चुनाव आयोग को 7 फरवरी के उस आदेश को जारी रखने की बात कही, जिसमें शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि शरद पवन नए प्रतीक चिन्ह के आवंटन के लिए चुनाव आयोग का रुख कर सकते हैं और इसे आवेदन के एक सप्ताह के भीतर दर्ज करना होगा।