नई दिल्ली। NEET UG मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। क्या नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द की जाएगी और फिर से ये परीक्षा होगी? इस मामले पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि इस परीक्षा को फिर से कराई जाए।
सीजेई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को केंद्र सरकार और एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने हलफनामा दाखिल किया था।
केंद्र सरकार ने हलफनामे में क्या कहा?
बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि नीट-यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि वह नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है।
परीक्षा की ‘पवित्रता’ को लेकर कोर्ट चिंतित
बता दें कि इस साल पांच मई को आयोजित NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षा। पिछली सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था कि परीक्षा में सम्मिलित करीब 24 लाख छात्र-छात्राओं की बड़ी संख्या के देखते हुए रीटेस्ट पर आदेश दिया उचित नहीं होगा।
पिछली सुनवाई में सीजेआई ने कहा था कि अदालत NEET परीक्षा की ‘पवित्रता’ को लेकर चिंतित है ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हों। यदि इसकी जांच के लिए कोई विशेषज्ञ समिति सरकार द्वारा गठित की गई है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।