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NOTA को मिले सबसे ज्यादा वोट तो दोबारा होंगे इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग को भेजा नोटिस


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज वोटिंग के बाद ईवीएम का हर वीवीपैट की पर्ची से मिलान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ कोर्ट में आज चुनाव से संबंधित एक ओर याचिका दायर हुई है, जिसपर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है।

 

नोटा को ज्यादा वोट मिलने पर रद्द हो चुनाव

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में एक ऐसा नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है कि जिसमें यदि नोटा को बहुमत मिलता है, तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव को रद्द घोषित किया जाए और निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराया जाए।

उम्मीदवारों पर लगे बैन

याचिका में यह भी कहा गया कि इसमें यह भी नियम बनाया जाए की नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए और नोटा को “काल्पनिक उम्मीदवार” के रूप में माना जाएगा।