बता दें, इससे पहले सरकार की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा था कि पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इनकम टैक्स भरने के साथ वित्तीय लेनदेन करने में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
लेट फीस के साथ कर सकते हैं पैन – आधार लिंक
मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जिसका पैन- आधार के साथ लिंक नहीं है। वह इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन ही अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक (Pan-Aadhaar Link) कर सकता है। हालांकि, इसके लिए उसे 1000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होगा।
एक जुलाई 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन
नई डेडलाइन के बाद अगर आप 30 जून, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो फिर एक जुलाई, 2023 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आपको वित्तीय लेनदेन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, आयकर अधिनियम की धारा 139A के मुताबिक, एक जुलाई, 2017 से सभी पात्र पैनधारकों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है।
कैसे चेक करें पैन – आधार से लिंक है या नहीं
- स्टेप 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आधार स्थिति पर जाएं या यहां क्लिक करें – incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus
- स्टेप 2: पैन और आधार संख्या डालें
- स्टेप 3: ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ पर क्लिक करना होगा
- स्टेप 4: लिंक का स्टेटस अगली स्क्रीन पर दिखाई देगा