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Rajya Sabha: सशस्त्र बलों की चयन प्रक्रिया में नहीं होता किसी तरह का भेदभाव, संसद में सरकार ने किया स्‍पष्‍ट


नई दिल्‍ली, । सरकार ने एकबार फ‍िर स्‍पष्‍ट किया है कि सशस्त्र बलों की चयन प्रक्रिया में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Minister of State for Home Nityanand Rai) ने बुधवार को राज्यसभा को बताया यह सभी नागरिकों के लिए खुली होती है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सांसद वी. विजय साई रेड्डी के सवाल का जवाब देते हुए नित्‍यानंद राय ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces, CAPFs) और असम राइफल्स में जाति के आधार पर भर्ती नहीं की जाती है।

हालांकि, सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है। नित्‍यानंद राय ने कहा कि एससी वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल एससी वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों से भरी जाती हैं। सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार एससी कोटे की बाकी बची रिक्तियों को बाद के भर्ती चक्रों में पूरा किया जाता है।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सांसद वी. विजय साई रेड्डी ने पूछा था कि क्या यह सच है कि सशस्त्र बल उम्मीदवारों की जाति के आधार पर भर्ती नहीं करते हैं। क्या यह भी सच है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल (Central Para Military Force, CPMFs) में भर्ती जाति और आरक्षण के आधार पर की जाती है। क्या किसी (Central Para Military Force, CPMFs) में यदि एससी रिक्ति है, तो उसे केवल एससी उम्मीदवार से भरना होगा।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस संगठनों को संदर्भित करता है। इन बलों की भूमिका मुख्य रूप से आंतरिक खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। इनमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और एसपी जी (Special Protection Group, SPG) शामिल हैं।