Latest News नयी दिल्ली बिजनेस

RBI ने गैर-बैंकिंग कर्जदाताओं के लिए कड़े किए नियम, नियामकीय बदलावों का किया ऐलान


नई दिल्ली, । रिज़र्व बैंक ने स्केल-बेस्ड रेगुलेशन से जुड़े अक्टूबर 2021 के सर्कुलर्स में संशोधन करके गैर-बैंकिंग उधारदाताओं के लिए कई नियामकीय बदलावों की घोषणा की है, जो बड़े NBFCs (गैर-बैंक वित्तीय संस्थान) को क्रेडिट जोखिम के संबंध में लगभग बैंकों के बराबर करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को चार अलग-अलग सर्कुलर- एनबीएफसी के लिए बड़ा एक्सपोजर फ्रेमवर्क- अपर लेयर; फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स, पूंजी आवश्यकताओं के लिए स्केल-आधारित विनियमन- अपर लेयर; और उनके लोन तथा एडवांस पर विनियामक प्रतिबंध- जारी किए हैं।

अपर लेयर के साथ बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क पर नियामक ने कहा कि इन विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का उद्देश्य NBFCs में क्रेडिट जोखिम को एड्रेस करना है और बड़े एक्सपोजर की पहचान करना, जुड़े प्रतिपक्षों के समूह के मानदंडों को परिष्कृत करना और बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग मानदंडों को स्थापित करना है।