कलकत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का मंगलवार को आदेश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए।
मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का पालन मंगलवार को ही शाम 4.30 बजे तक किया जाए।
ईडी और राज्य सरकार दोनों ने एकल पीठ के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसमें ईडी अधिकारियों पर उग्र भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया था। यद्यपि ईडी चाहता था कि जांच केवल सीबीआई को हस्तांतरित की जाए, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए।
हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश दिये जाने के एक दिन बाद राज्य पुलिस ने टीएमसी नेता शेख को गिरफ्तार किया था कि महिलाओं पर कथित यौन अत्याचार और संदेशखालि में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर साधा निशाना
मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली और बोनगांव में ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित सीआईडी जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करके एक बार फिर पश्चिम बंगाल के विफल राज्य और उसके समझौतावादी पुलिस तंत्र को उजागर किया है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट की माननीय प्रथम श्रेणी पीठ के फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं।”