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शाहरुख खान को मुबंई एयरपोर्ट पर क्‍यों रोका गया? जानें- क्‍या है कस्‍टम विभाग के नियम


नई दिल्‍ली, हाल में शाहरुख खान और उनकी टीम को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्‍टम अधिकारियों ने रोक लिया था। शाहरुख खान उनकी टीम शारजाह बुक फेयर में भाग लेने के बाद मुंबई वापस लौट रहे थे। उनकी टीम के पास महंगी घड़ियां थी, जो कि वह यूएई से लेकर आए थे। इसके बाद एयरपोर्ट पर उनसे कस्टम ड्यूटी भरवाई गई। अक्‍सर एयरपोर्ट की खबरें सुर्खियों में होती है कि कस्‍टम विभाग ने विदेश से आ रहे लोगों के पास से सोना पकड़ा या इलेक्‍ट्रानिक सामान जब्‍त किया। ऐसे में यह जिज्ञासा उत्‍पन्‍न होती है कि इस मामले में कस्‍टम विभाग के क्‍या नियम हैं। आप विदेश से आते समय किन बातों का एहतियात बरते, ताकि आप यात्रा के बाद दिक्‍कत में नहीं आए। इस कड़ी में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप विदेश से क्‍या-क्‍या ला सकते हैं।

एयरपोर्ट पर होती है कस्‍टम विभाग की पैनी नजर

1- कोई व्‍यक्ति विदेश से भारत आता है तो कस्‍टम विभाग की यात्री पर पैनी नजर होती है। अगर आप विदेश से कोई समान खरीद कर ला रहे हैं तो उसकी कस्‍टम ड्यूटी देनी होती है। इस कस्‍टम ड्यूटी से बचने के लिए लोग अलग-अलग तरीके से कस्‍टम विभाग से बचने का प्रयास करते हैं। कस्‍टम ड्यूटी आपके सामान के साथ-साथ आपके विदेश में रहने की अवधि पर निर्भर करता है।

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2- अगर आप विदेश में कई वर्षों से रह रहे हैं तो ऐसे यात्रियों को विशेष छूट दी जाती है। इसके साथ अगर आप तीन से चार चार दिन के लिए विदेश यात्रा पर गए हैं उसके बाद भारत लौट रहे हैं तो ऐसे यात्रियों के लिए अलग नियम है। इसके अलावा कस्‍टम ड्यूटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि यात्री किस देश से आ रहा है। यदि यात्री नेपाल, भूटान और पाकिस्‍तान से आ रहा है तो उसकी अलग कटैगरी है। इन देशों की यात्रा से लौटने वाले यात्रियों की सामान लाने की एक सीमा है, जबकि अन्‍य देशों के लिए यह सीमा अलग है।

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3- विदेश यात्रा के समय आप कितनी कीमत का सामान अपने साथ ला सकते हैं। इसके बारे में कस्‍टम ड्यूटी के क्‍या नियम है। दरअसल, जब भी कोई व्‍यक्ति विदेश जाता है तो उसको अपना वीजा रिजर्व बैंक आथराइज्‍ड डीलर के समक्ष पेश करना होता है। उस आधार पर बैंक अधिकतम दस हजार का डालर जारी करता है। इसमें पांच हजार कैस और पांच हजार का ट्रैवलर चैक होता है। इसके अलावा उस व्‍यक्ति को एक घोषणा पत्र भी भरना होता है। इसमें यह बताया जाता है कि वह कितनी कीमत की चीजें साथ में ले जा रहा है। उदाहरण के तौर पर घड़ी, जूलरी, मोबाइल और लैपटाप का अपने घोषणा पत्र में विवरण देना होता है।

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4- हालांकि, अगर किसी के पास कम कीमत का मोबाइल और आई पैड या कैमरा है और उक्‍त व्‍यक्ति उसका इस्‍तेमाल कर रहा है तो इसकी घोषणा पत्र में उल्‍लेख करने की आवश्‍यकता नहीं होती है। इसके अलावा आभूषण और इलेक्‍ट्रानिक्‍स सामान की घोषणा करना जरूरी है अन्‍यथा वापसी के समय कस्‍टम अधिकारी उक्‍त सामान के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। इसके साथ एक यात्री अपने साथ दो लीटर शराब ले जा सकता है। दो लीटर शराब पर ड्यूटी फ्री है।

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देश में आते वक्‍त क्‍या है कस्‍टम ड्यूटी के नियम

1- कोई व्‍यक्ति विदेश से भारत आता है तो उसके सामान की एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है। कस्‍टम ड्यूटी नियम के तहत यात्री जिन चीजों को इस्‍तेमाल के लिए साथ ले गया है, उसके अलावा वह अधिकतम 25 हजार रुपये तक का सामान विदेश से ला सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्‍यक्ति विदेश में काफी दिनों से रह रहा है और वहां वह उन चीजों का इस्‍तेमाल कर रहा है तो उसे बिल के साथ अन्‍य सबूतों को पेश करना होगा। इन चीजों पर कस्‍टम ड्यूटी नहीं लगती। प्रयोग में लाई गई चीजों के अतिरिक्‍त 25 हजार रुपये कीमत की चीजें अपने साथ ला सकता है। इसमें पिस्‍तौल और ड्रग्‍स शामिल नहीं है।

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2- अगर सामान की कीमत 25 हजार रुपये से ज्‍यादा की है तो कस्‍टम ड्यूटी अदा करना होगा। यहां खास बात यह है कि यह सामान व्‍यक्तिगत यूज के लिए होना चाहिए। यदि कोई सामान कमर्शल होता है तो कस्‍टम अधिकारी उसे जब्‍त कर लेंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई यात्री अपने साथ विदेश से सौ मोबाइल एक साथ लाता है तो उसको दिक्‍कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उसका यह सामान कस्‍टम अधिकारी जब्‍त कर सकते हैं।

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3- दरअसल, जब कोई यात्री एयरपोर्ट से उतरता है तो उसे रेड या ग्रीन चैनल से गुजरना होता है। इन स्‍थानों पर कस्‍टम अधिकारी तैनात होते हैं। अगर 25 हजार से ज्‍यादा का सामान है तो यात्री को रेड चैनल पार करना होता है। कस्‍टम अधिकारी सामान की कीमतें तय करते हैं। इस दोरान यात्री अपनी तमाम रसीदें भी दिखाता है। यात्री की जितनी कीमत का सामान होता है उसकी 36.5 फीसद कस्‍टम ड्यूटी लगाई जाती है। खास बात यह है कि कस्‍टम ड्यूटी चुका कर अधिकतम पांच लाख रुपये का सामान ही ला सकते हैं।