नई दिल्ली, । दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) की ओर से दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली सरकार की क्लस्टर योजना के तहत 450 बसों के संचालन के लिए इसकी बोलियों को मैन्युअल रूप से जमा करने की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी। टीएमएल ने इस संबंध में एक तत्काल लिस्टिंग के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि मैनुअल सबमिशन 22 दिसंबर को दोपहर 3.54 बजे किया गया था।
पीठ ने कहा कि अगर दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से जमा करने में देरी से टीएमएल को बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह इस मुद्दे पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक है, अगर एक वैध ऑनलाइन बोली विधिवत समय पर जमा की गई है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर टीएमएल को अंतरिम राहत देते हुए सरकार के उस वचनपत्र में ध्यान दिया कि अगली सुनवाई 18 जनवरी 2022 से पहले किसी भी बोली लगाने वाले को ठेका नहीं दिया जाएगा।