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TN निलंबित IPS अधिकारी को कोर्ट ने यौन उत्पीड़न ठहराया दोषी सुनाई तीन साल कैद की सजा; जुर्माना भी लगा


TN News: निलंबित IPS अधिकारी को कोर्ट ने यौन उत्पीड़न ठहराया दोषी, सुनाई तीन साल कैद की सजा; जुर्माना भी लगा
यौन उत्पीड़न के आरोप में पूर्व आईपीएस अधिकारी को तीन साल कैद की सजा

विल्लुपुरम, पीटीआई। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस अधिकारी को स्थानीय कोर्ट ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने पूर्व एडीजीपी राजेश दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, पूर्व एडीजीपी दास पर 2021 की शुरुआत में एक जूनियर महिला पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।