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Tyre की क्वालिटी के लिए सरकार ने बनाया नियम, बिना रेटिंग के नहीं बिकेंगे टायर,


नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) देश में सड़क सुरक्षा में सुधार पर अधिक जोर दे रहा है. इसी के चलते मंत्रालय ने सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए कई मानक सुरक्षा प्रावधानों के साथ कई पहल की हैं. ऐसी ही एक पहल में हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए मंत्रालय ने टायर निर्माताओं के लिए नए अनिवार्य नियम प्रस्तावित किए हैं. जो आने वाले दिनों में लागू होने वाले हैं. जिसके बाद सभी टायरों पर रेटिंग दी गई होगी. जो सुरक्षा के हिसाब से होगी.

MoRTH ने नोटिफिकेशन में कही ये बात – इन प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य वाहनों की ईंधन खपत को कम करना और ब्रेकिंग में सुधार करना है. MoRTH द्वारा प्रस्तावित नोटिफिकेशन ब्रांड की परवाह किए बिना देश में बेचे जाने वाले टायर की गुणवत्ता में सुधार करेंगे. टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी की है. जिसमें rolling resistance, rolling sound emission और wet braking मानदंडों का प्रस्ताव है.

टायरों की होगी रेटिंग – नए प्रस्तावित नियमों के लागू होने के बाद टायरों के लिए एक रेटिंग देना अनिवार्य हो जाएंगे और ग्राहकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे. ये अंतरराष्ट्रीय रेटिंग सिस्टम के अनुरूप होंगे जिनका यूरोप और मध्य पूर्व के बाजारों में पालन किया जाता है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि, प्रस्तावित अधिसूचना के अनुसार, नए टायर मानदंड इस साल अक्टूबर से लागू होंगे. हालांकि, सभी मौजूदा टायर मॉडल को अक्टूबर 2022 तक सख्त प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करना होगा