अखिलेश के खिलाफ बिना अनुमति लिए कोविड-19 के नियमों और आचार संहिता का उल्लंघन कर भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेकर समन जारी किया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला खां और विनीत विक्रम ने याचिका पर बहस की। इनका कहना है कि धारा 188 में कंप्लेंट दाखिल हो सकती है। पुलिस को चार्जशीट दायर करने का अधिकार नहीं है। साथ ही चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई सही नहीं है।