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अश्लील फिल्मों पर सरकार ने की कार्रवाई, लोकसभा में IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया जवाब


नई दिल्ली,।  इस साल की शुरूआत में, सरकार ने अदालत के फैसले और आइटी नियमों का उल्लंघन करने के लिए इंटरनेट कंपनियों को 67 अश्लील वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजे गए एक इमेल में 60 से अधिक अश्लील वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था। इसी कड़ी में अब आइटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में इसको लेकर जानकारी साझा की है।

अश्लील वेबसाइटों पर नहीं हुआ बैन तो होगी कड़ी सजा

लोकसभा में एक लिखित जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अश्लील वेबसाइटों पर बैन, इसके पीछे के उद्देश्य, सजा और दंड की जानकारी साझा की है। राजीव ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने क्या बड़े कदम उठाए हैं इसको लेकर भी जिक्र किया।

बता दें कि 67 अश्लील वेबसाइटों को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अदालती आदेशों के बाद ब्लॉक किया गया हैं। बता दें कि नए आईटी नियम, 2021 का नियम 3 (2) (बी) किसी भी व्यक्ति को निजी क्षेत्र को उजागर करने वाले किसी भी कंटेंट को हटाने का अधिकार देता है।

3 से 5 साल की कारावास की सजा

राजीव ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) के तहत अश्लील सामाग्री के प्रकाशन या प्रसारण करने वाले पर धारा 67ए और 67बी के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल तक की कारावास की सजा का उल्लेख है।

पहले भी लग चुके प्रतिबंध

बता दें कि वर्ष 2015 में भी भारत सरकार ने 800 से अधिक अश्लील वेबसाइटों पर बैन लगा दिया था। इस प्रतिबंध के बाद आक्रोश और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज भी काफी देखने को मिली थी। बाद में सरकार ने ये तर्क दिया था कि ये प्रतिबंध केवल बच्चों से जुड़ी अश्लील वेबसाइट्स को प्रतिबंधित करने की जरूरत है। उस दौरान काफी हद तक इन वेबसाइटों को अनब्लॉक कर दिया गया था।