सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ। ईडी निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाए जाने को चुनौती देने के मामले की सुनवाई सिर्फ इस विवाद के चलते टल गई कि सुनवाई सूची में पहले किसकी याचिका का नाम शामिल हो और किसकी याचिका पर पहले सुनवाई होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता वकील द्वारा उठाए गए सवाल पर मामले की सुनवाई टालते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह दाखिल हुई याचिकाओं का क्रम जांच कर मामले को मंगलवार को सुनवाई पर लगाए। यह निर्देश प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिये।
कुल सात याचिकाएं हैं लंबित
सुप्रीम कोर्ट में कुल सात याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाए जाने के संशोधित कानून को चुनौती दी गई है। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं, उनमें कांग्रेस नेता डाक्टर जया ठाकुर, साकेत गोखले, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, किशन चंद्र सिंह, महुआ मोइत्रा, वनीत नारायण और मनोहर लाल शर्मा शामिल हैं।