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नई दिल्ली, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अक्सर ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर बुढ़ापे के वक्त उनके लिए हालात और भी ज्यादा कठिन हो जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे के समय आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने के लिए केंद्र सरकार कुछ योजनाएं भी चला रही है। केंद्र सरकार की इन्हीं योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना है, श्रमयोगी मानधन योजना। इस योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को, बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है जिनकी आय 15000 या फिर इससे कम है। नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है, पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ऐसी किसी सुविधा से वंचित रहना पड़ता था। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा श्रमिक आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं तो आप को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
कौन कर सकता है आवेदन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के आयु वर्ग के बीच है, और जिनकी आय 15000 रुपये प्रति महीने से ज्यादा नहीं है, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो, आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास मोबाइल फोन, आधार नंबर, और बैंक बचत खाता का होना जरूरी है। साथ ही अगर आप ईपीएफओ, एनपीएस और इएसआइसी के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं।