- पटना। पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद जिले के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार मामले में 13 दोषियों को बरी कर दिया है। न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया। पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि साल 2016 में 15 नवंबर को जहानाबाद जिला अदालत ने इस नरसंहार मामले में 10 को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि तीन को उम्रकैद की सजा दी थी।
इसके बाद निचली अदालत के फैसले की पुष्टि के लिए पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से डेथ रेफरेंस दायर किया। जबकि दोषियों द्वारिका पासवान, बचेश कुमार सिंह, मुगेश्वर यादव और अन्य की तरफ से क्रिमिनल अपील दायर कर निचली अदालत के फैसे को चुनौती दी गई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि साल 1999 में 18 मार्च की रात को प्रतिबंधित नक्सली संगठन के उग्रवादियों ने सेनारी गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद एक जाति विशेष के 34 लोगों को उनके घरों से जबरदस्ती बाहर निकालकर ठाकुरवाड़ी के पास ले जाया गया, जहां सभी की बेरहमी से हत्या कर दी गई।