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तमिलनाडु निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार,


नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना का बहाना हर चीज में नहीं चलेगा, हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे, तब तक चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि बेंच ने ये बातें तमिलनाडु निर्वाचन आयोग की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहीं, जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव को टालने की मांग की गई थी।

तमिलनाडु में कोरोना के मामले पूरे देश में सबसे अधिक

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है कहा है कि 15 सितंबर तक चुनाव संपन्न कराए जाएं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 9 जिलों के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, जो पिछले 2 साल से टाले जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के वकील पीएस नरसिम्हा ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि तमिलनाडु के अंदर कोरोना के मामले पूरे देश में सबसे अधिक हैं और ऐसे में नवगठित 9 जिलों का परिसीमन किया जाना है”।