28 जून की बैठक में बदलावों को दी गई मंजूरी
जीएसटी परिषद की बैठक में 28 जून को चंडीगढ़ में आयोजित 47वीं बैठक में नए बदलाव को मंजूरी दी गई। इसमें भाजपा और गैर भाजपा शासित सभी प्रदेश की रजामंदी शामिल थी। इन बदलाव को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसका नेतृत्व कर्नाटक के सीएम ने किया था।
पहली बार खाद्य आइटम पर नहीं लगाया गया टैक्स
वित्त मंत्री ने विरोध करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि इन आइटम पर पहली बार टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। इससे पहले पंजाब में खाद्य आइटम से 2,000 करोड़ रुपये का टैक्स वसूला गया, जबकि यूपी में 700 करोड़ रुपये टैक्स कलेक्शन हुआ। उन्होंने बताया कि जब जीएसटी लागू हुआ था, तो उस वक्त ब्रांडेड अनाज, दाल, आटे पर 5 फीसद की दर से जीएसटी लागू की गई थी। लेकिन बाद में इसे पंजीकृत ब्रांड तक सीमित कर दिया गया था। लेकिन बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग हुआ, जिससे जीएसटी कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही ब्रांडेड आइटम पर टैक्स देने वालों की तरफ से भी विरोध किया गया था। ऐसे में सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर समान रूप से जीएसटी लगाने का नियम जारी किया गया।
18 जुलाई से लागू हुआ नियम
जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में दाल, आटा और दाल जैसे खाद्य आइटम पर जीएसटी लागू करने के नियम में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें 2-3 वस्तुओं को छोड़कर जीएसटी के कवरेज में कोई बदलाव नहीं किया गया।