नई दिल्ली । दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ताजा गाइ़डलाइन जारी की है। इसके तहत बुधवार से निजी/प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह बंद हैं और 100 फीसद कर्मचारी वर्क फ्रोम होम के जरिये अपने जरूरी काम करेंगे, हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुलेंगे। बता दें कि सरकारी दफ्तरों के मामले में आवश्यक सेवाओं के दफ्तरों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी दफ्तरों को बंद कर पहले से ही पूर्ण रूप से वर्क फ्राम होम किया जा चुका है। डीडीएमए ने आदेश में कहा है कि जिन कार्यालयों व कर्मचारियों को छूट दी गई है, वे अपना आई कार्ड दिखाकर काम-काज कर सकेंगे। इसमें आवश्यक सेवा व इमरजेंसी सेवा में लगे कर्मचारी, न्यायाधीश व वकील, विदेशी दूतावास के कर्मचारी, डाक्टर, नर्स व पारा मेडिकल स्टाफ, एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्री, इलेक्ट्रानिक व ¨प्रट मीडिया कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र शामिल हैं।
इसके अलावा बैंकों, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों, बीमा और मेडिक्लेम, फार्मा कंपनियों, कोरियर सेवाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, सुरक्षा सेवाओं, पेट्रोल पंप और तेल और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट सहित छूट वाले अन्य श्रेणी के भी निजी कार्यालयों को काम करने की अनुमति होगी। साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले बीस लोगों को भी आवागमन की छूट मिलेगी।
- डीडीएमए आदेश के तहत छूट मिलने वाले
- आवश्यक सेवा व इमरजेंसी सेवा में लगे कर्मचारी
- सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट के जज व वकील
- विदेशी दूतावास में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी
- डाक्टर, अस्पताल कर्मचारी, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ, मेडिकल आक्सीजन सप्लायर, डायग्नॉस्टिक सेंटर व टेस्ट लैब कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड व कर्मचारी अपना आई कार्ड दिखाकर आवागमन करेंगे।
- जो व्यक्ति कोविड जांच कराने जा रहे हैं
- एयरपोर्ट के कर्मचारी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व आईएसबीटी आने जाने वाले यात्री अपना टिकट दिखाकर आवागमन करेंगे।
- गर्भवती महिला डाक्टर की पर्ची दिखाकर जा सकेंगी अस्पताल
- छात्र अपने परीक्षा केंद्र जा सकेंगे एडमिट कार्ड दिखाकर
- खाने का सामान बेचने वाले, फल, सब्जी व डेयरी कर्मचारी
- टेलिकाम व इंटरनेट कर्मचारी
- वाटर प्यूरिफायर वाले, इलेक्टि्रशियन व प्लंबर
- पेट्रोल पंप व एलपीजी गैस एजेंसी कर्मचारी-एटीएम, बैंक व इंस्योरेंस कर्मचारी
- जरूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर-अगर अदालतें/ ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले है तो वकीलों के दफ्तर
- इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया-प्राइवेट बैंक-इंश्योरेंस-मेडिक्लेम कंपनियां-फार्मा (दवा कंपनियां) कंपनियां
- आरबीआइ से संबंधित पेमेंट सिस्टम आपरेटर
- सभी नान-बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन-सभी माइक्रो-फाइनेंस संस्थान
- कोरियर सेवा
- सामान की ढुलाई
- अखबारों के वितरण का काम
- पशुओं से संबंधित सेवाएं, एनिमल केयर सेंटर, डागी के भोजन वाली दुकानें
- खेती से संबंधित सामान की दुकानें
- कोई अन्य सेवा व अत्यंत आवश्यक श्रेणी में हो।