पटना

पटना एसपी व डीएम के वेतन में कटौती का आदेश


पटना (आअस)। पटना के एडीजे १७ अविनाश कुमार १ सत्र विचारण में अदालत में गवाह प्रस्तुत न करने तथा अदालत के आदेश की उपेक्षा करने के मामले में पटना के जिलाधिकारी व वरीय आरक्षी अधीक्षक के वेतन की कटौती करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में बिहार के मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है कि दोनों अधिकारि के वेतन में से पांच-पांच हजार रुपये की कटौती कर उक्त धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करें। अदालत ने उक्त कठोर कदम कोतवाली थाना अंतर्गत हत्या के प्रयास मामले में वर्ष २०१२ से लम्बित साक्ष्य में गवाह प्रस्तुत न करने पर उठाया है।

अदालत ने कोतवारी थाने के प्रभारी को कारण बताओ नोटिश तक जारी किया तथा उसका कोई जवाब न मिलने पर सम्बन्धित वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया। परन्तु इन पदाधिकारियों ने भी जब अदालत के आदेश के पालन में कोई रूचि नहीं लिया तब इनके वेतन की कटौती का आदेश दिया।