स्कूली बच्चों की पोशाक अब जीविका दीदियां करेंगी तैयार
(आज समाचार सेवा)
पटना। सरकार ने पुलिस सेवा बहाली में न्यूनतम उम्र सीमा में एक वर्ष की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। स्कूली बच्चों को दिये जाने वाले पोशाक अब जीविका दीदीयां तैयार करेंगी। आतंकवाद, सांप्रदायिक, नक्सली हिंसा को सहायता राशि देने के प्रावधान में संशोधन किया गया है। मृतकों के परिजनो को पांच लाख देने का प्रावधान है। अब उसमें आधी राशि तत्काल और आधी राशि को परिजनो के नाम तीन वर्ष के लिए फिक्सड डिपोजिट के रुप में जमा कर दिया जायेगा।
कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस हस्तक १९७८ के नियम ६४५ और नियम ७२४ अ के साथ गठित परिशिष्ट ७१ के नियम दो योग्यताएं के अंतर्गत उम्र की निचली सीमा में संशोधन पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। अब पुलिस सेवा बहाली में न्यूनतम २१ वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजों सहायक प्राध्यापक मैनेजमेंट की अहर्ता को जोडऩे के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है।
उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोज की प्रक्रिया एवं गाइड लाइन की स्वीकृति तथा विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ के अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में बहु दिव्यांगता को सम्मिलित करने तथा केंद्रीय प्रावधान के अनुरूप करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा एवं वाह्ïय श्रोत से नियोजित कर्मियों के वेतन भुगतान को लेकर ५८ करोड़ विमुक्त करने के लिए बिहार आकस्मिता निधि से विकासी करने पर स्वीकृति दी गयी है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना एवं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत राज्य के विद्यालयों में कक्षा एक से १२वीं में अध्ययनत छात्र एवं छात्राओं को उपलब्ध करायी गयी राशि से विद्यार्थियों द्वारा जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों एवं उद्योग विभाग अंतर्गत उद्यमिता विकास से संबद्घ संकूलों के माध्यम से चरणवद्ध प्रक्रिया अनुसार अगले शैक्षणिक सत्रों में दो सेट सिले हुए पोशाक का क्रय किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।