- बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है. अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है. तो वहीं अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस चालक भी मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं. इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एंबुलेंस के किराये का रेट कार्ड जारी कर दिया है. इसके साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि इससे ज्यादा कोई किराया वसूलता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
राज्य में एंबुलेंस का किराया निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय के साथ गठित कमेटी द्वारा ये रेट लिस्ट तैयार की गई है. इस लिस्ट में 6 तरह की एंबुलेंस के लिए अलग अलग किराया निर्धारित किया गया है. जिसमें 50 किमी तक आने जाने का रेट फिक्सड है, वहीं इससे अधिक दूरी की यात्रा करने पर रेट तय किए गए हैं. वहीं सरकार द्वारा साफ कहा गया है कि यदि इस रेट से अधिक कोई भी एंबुलेंस चालक पैसे वसूलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये तय किए गए रेट
एंबुलेंस में प्रयोग की जाने वाली सामान्य छोटी कार के लिए 50 किमी तक फिक्स्ड रेट 1500 रुपये हैं, वहीं इससे अधिक चलने पर 18 रुपये प्रतिकिमी के हिसाब से ले सकेंगे. वहीं वातानुकूलित छोटी कार का किराया 1700 रुपये, बोलेरो, सूमो और मार्शल के लिए फिक्स किराया 1800 रुपये और उससे अधिक चलने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही देना होगा. वहीं यदि इन बड़ी कारों में एसी है, तो 50 किमी के लिए इनका किराया 2100 रुपये रहेगा. इससे अधिक चलने पर 18 रुपये प्रति किमी का चार्ज देना होगा.