आदेश जारी, सरकारी दौरे पर गये तो दर्ज होगा केस
पटना (आससे)। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व की योजनाओं पर काम जारी रखने का तो निर्देश दिया है। लेकिन, उन योजनाओं के निरीक्षण के बहाने पंचायत भ्रमण व लोगों के जुटान पर पाबंदी लगा दी है। इस क्रम में शिलान्यास व उदघाटन समारोहों पर भी रोक जारी रहेगी।
लोगों की ओर से आयोग से शिकायत की गई है कि माननीय योजनाओं के निरीक्षण के बहाने पंचायतों में जा रहे हैं व मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस पर आयोग ने यह निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि माननीय सरकारी दौरे पर पंचायतों में नहीं जाएंगे और इस दौरान निरीक्षण आदि के नाम पर लोगों का जुटान भी नहीं कर सकेंगे। आयोग ने जिला प्रशासन को ऐसे कार्यक्रमों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि ऐसी कोई मामला सामने आता है तो आदर्श आचार संहिता के तहत केस दर्ज करते हुए इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी जाए।
आयोग के इस निर्देश की सूचना सभी विभागों को दे दी गई है। कहा गया है कि अधिसूचना के प्रभावी रहने तक ऐसा कोई आयोजन विभाग की ओर से नहीं होगा। हालांकि, अधिकारी योजनाओं की जांच व काररवाई कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना, मनरेगा का चालू योजना आदि जारी रखने की अनुमति आयोग ने दे रखी है। लेकिन, इस पाबंदी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस अनुमति का कोई राजनीतिक लाभ न उठाने पाए।