पटना

बिहार में आज से अनलॉक-5: रोज खुलेंगी दुकानें, बंद रहेंगे धार्मिक स्थल


पटना (आससे)। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद राज्य में 7 अगस्त यानी शनिवार से अनलॉक-5 प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत सूबे में साप्ताहिक बंदी को छोडक़र सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान अब रोज खुलेंगे। साथ ही, महीनों से बंद पड़े स्कूल और कोचिंग संस्थान के साथ ही शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। फिलहाल नौवीं व दसवीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। बाद में सातवीं तक की कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों को पूरी क्षमता के साथ बैठाया जा सकता है। राज्य सरकार के आदेश के तहत अनलॉक-5 की गाइडलाइन 25 अगस्त तक प्रभावी रहेंगी।

राज्य में अब सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन खुलेंगे। एक दिन बीच कर दुकानों को खोलने की पाबंदी अनलॉक- 5 में हटा ली गई हैं। इससे व्यवसायी वर्ग के साथ आम लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। फिलहाल दुकानों को शाम 7 बजे तक ही खोला जा सकता है। कोरोना का टीका ले चुके कर्मचारी ही दुकानों में काम करेंगे। सार्वजनिक वाहनों में अब सीटों की क्षमता के अनुसार सौ प्रतिशत यात्री सफर कर सकते हैं। पहले 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही सफर की इजाजत थी। इस निर्णय से खासकर बस मालिकों को काफी राहत मिली है।

अनलॉक- 5 के दौरान 7 अगस्त से नौवीं और दसवीं की कक्षाएं शुरू होंगी। इसके हफ्तेभर बाद यानी 16 अगस्त से पहली से आठवीं कक्षा के स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि स्कूल 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ या फिर एक दिन बीच कर खुलेंगे। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कक्षाएं शुरू करने के पहले स्कूल भवनों का सैनेटाइजशन किया जाना भी आवश्यक होगा। स्कूलों की तरह ही 10 वीं से ऊपर के पाठ्यक्रम अथवा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान भी शनिवार से खोले जा सकते हैं। 50 प्रतिशत क्षमता या एक दिन बीच कर इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। स्कूल और कोचिंग संस्थानों में वैसे शिक्षक और कर्मी ही आ सकते हैं जिन्होंने कोरोना का टीका लिया है।

अनलॉक-5 में शापिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। एक दिन बीच कर शाम सात बजे तक शापिंग मॉल खोले जा सकते हैं। वहीं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ या एक दिन बीच कर सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल भी शाम सात बजे तक ही खोले जा सकते हैं। अनलॉक-4 तक शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को बंद रखा गया था। इस फैसले के बाद एक बार फिर शॉपिंग मॉल में रौनक लौटेगी।

मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समेत अन्य धार्मिक स्थल फिलहाल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी और निजी कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी। महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारियों को जरूरत के मुताबिक अपने अधिकार क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए पाबंदियों को बढ़ाने का अधिकार होगा। पर, किसी भी सूरत में पाबंदियों में कोई रियायत नहीं दे सकेंगे।