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- चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर फंसा था मामला
- अनियमितता रोकने के लिए होगी उपाय
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पटना। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। इसमें 91 हजार प्रारंभिक और 30 हजार माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फ़ेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी।
राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए पिछले साल प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुक गई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुरोध पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने एक बार फिर से मामले की ओर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके यह वचन दिया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने दायर की है। याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई। इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।