जस्टिस एस बी शुक्रे और जस्टिस एस एम मोदक की पीठ ने इस बात पर नाराजगी जतायी कि 19 अप्रैल के उसके आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, जिसमें राज्य सरकार को कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित नागपुर को उसी दिन रेमडेसिविर की 10,000 शीशियों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस ‘बुरे तथा दुष्ट समाज’ का हिस्सा होना और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस रोगियों के लिए कुछ नहीं कर पाना शर्म की बात है.
पीठ ने महामारी से संबंधित मुद्दों, अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव और पीड़ितों के सामने आ रही दिक्कतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं.
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आएमहाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,27,827 हो गई. इसके अलावा 568 रोगियों की मौत हो गई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य में 18 अप्रैल को एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 68,631 मामले सामने आए थे. अधिकारी ने कहा कि 568 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 61,911 हो गई है.